जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 1984 दंगा पीड़ित विधवा को राहत, 7.23 लाख का रिकवरी नोटिस रद्द

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों की पीड़ित सीहोर निवासी गुरचरण कौर रात्रा को बड़ी राहत दी है। अदालत ने जिला प्रशासन का 7.23 लाख रुपये की रिकवरी नोटिस निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि संकट के समय दी गई सरकारी राहत मानवीय सहायता होती है, जिसकी बाद में वसूली नहीं की जा सकती। प्रशासन पर 50 हजार रुपये की कॉस्ट भी लगाई गई है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से प्रभावित एक वृद्ध महिला को राहत देते हुए जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए रिकवरी नोटिस को निरस्त कर दिया है। मामला सीहोर निवासी गुरचरण कौर रात्रा से जुड़ा है, जिन्होंने अदालत में याचिका दायर की थी।

याचिका में क्या कहा गया

याचिका के अनुसार, 1984 के दंगों में गुरचरण कौर रात्रा की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था और उनके पति की मौत हो गई थी। संपत्ति को हुए नुकसान के मुआवजे के लिए उन्होंने 9 मई 2013 को आवेदन किया था। आवेदन में उन्होंने पहले मिले पांच हजार रुपये और नानावटी आयोग की सिफारिश पर मिले 45 हजार रुपये की जानकारी भी दी थी, जांच के बाद तत्कालीन कलेक्टर ने मुआवजा राशि के रूप में 7.23 लाख रुपये स्वीकृत करते हुए भुगतान कर दिया था। इसके बाद प्रशासन ने एक शिकायत के आधार पर मुआवजा राशि की रिकवरी का नोटिस जारी किया था।

कोर्ट ने क्या पाया

एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि कलेक्टर और अपर कलेक्टर ने रिकॉर्ड की समुचित जांच किए बिना कार्रवाई की। अदालत ने राहत राशि वापस लेने के आदेश और रिकवरी नोटिस को निरस्त करते हुए कहा कि संकट के समय सरकार द्वारा दी गई राहत कानूनी मुआवजा नहीं, बल्कि मानवीय सहायता होती है। इसे बाद में वापस नहीं वसूला जा सकता, एकलपीठ ने वृद्ध महिला को परेशान करने के एवज में जिला प्रशासन पर 50 हजार रुपये की कॉस्ट लगाते हुए उसे याचिकाकर्ता को हर्जाने के रूप में प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं।

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  • इसरत फातिमा 7 वर्षों के अनुभव वाली एक पेशेवर पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। वह राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय समाचार, राजनीति, व्यवसाय, शेयर बाजार, क्रिप्टोकरेंसी, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और सरकारी योजनाओं सहित विभिन्न विषयों पर शोध-आधारित लेख लिखती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और विश्वसनीय जानकारी सरल भाषा में पहुँचाना है।

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