सुप्रीम कोर्ट: मंत्री के बयान पर सीजेआई नाराज, बोले- ‘बहुत हो चुका’

मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई ‘आतंकियों की बहन’ वाली टिप्पणी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत ने मामले में कार्रवाई में देरी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि ‘बस, बहुत हो चुका है।’

सुप्रीम कोर्ट: मंत्री के बयान पर सीजेआई नाराज, बोले- 'बहुत हो चुका'

“प्रतिनिधिक तस्वीर”

सीजेआई ने क्या कहा?

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ के सामने यह मामला आया। मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दिए जाने पर सीजेआई ने असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ नहीं, बल्कि ‘बहुत दुर्भाग्यपूर्ण’ था। जब सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार महेता ने कहा कि मंत्री शायद महिला अधिकारी की तारीफ करना चाहते थे, लेकिन सही शब्द नहीं बोल पाए, तो सीजेआई ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, “वह एक नेता हैं और वह जानते हैं कि महिला अधिकारी की ठीक से तारीफ कैसे की जाए।”

कोर्ट ने क्या कड़ी टिप्पणी की?

पीठ ने साफ कहा कि पहले माफी मांगी जानी चाहिए थी। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, “सबसे पहले माफी होनी चाहिए थी। उन्होंने (मंत्री ने) ऐसा तब किया जब हमने संज्ञान लिया।” उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से कहा, “अब बस आदेश का पालन कीजिए। बहुत हो चुका है।” जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, वो ऐसे बयान देने के आदी हैं। कोर्ट ने इस मामले को चार सप्ताह बाद फिर से सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

मामला क्या है?

मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की जानकारी सार्वजनिक करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए ‘आतंकियों की बहन’ जैसा शब्द इस्तेमाल किया था। इस बयान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सरकार की एसआईटी ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट तो दे दी है, लेकिन मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी अभी तक नहीं दी गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है।

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