गुरुवार, 26 मार्च 2026

हरियाणा: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बिहार के युवक को 20 साल की कैद, 50 हजार का जुर्माना

हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है। यह घटना मार्च 2020 की है।

हरियाणा: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

कोर्ट ने बिहार के सीतामढ़ी जिले के रहने वाले आरोपी अर्जुन को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार दिया। सुनवाई स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला न्यायवादी नवीन श्योराण ने पैरवी की।

क्या है मामला?

यह घटना मार्च 2020 में महेंद्रगढ़ थाना क्षेत्र की है। उस दिन दोपहर के समय पीड़ित बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। आरोपी अर्जुन सामने के कमरे में किराए पर रहता था। उसने बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद बच्ची के रोने की आवाज सुनकर उसकी मां मौके पर पहुंची। आरोपी ने बच्ची को कमरे से बाहर निकाल दिया। बच्ची की तबीयत बिगड़ने और उससे पूरी घटना की जानकारी मिलने पर मां ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

अदालत ने सुनाई सजा

कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया। कोर्ट के आदेश के अनुसार, यदि आरोपी जुर्माने की राशि नहीं देता है तो उसे 5 माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

नोट: यह खबर उपलब्ध जानकारी और विभिन्न मीडिया स्रोतों पर आधारित है। समाचार लिखे जाने के समय तक प्राप्त तथ्यों के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। स्थिति में बदलाव संभव है और आधिकारिक पुष्टि के बाद अपडेट किया जा सकता है। 

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