छह महीने जेल में रहने के बाद 20 दिन पहले मिली थी जमानत
पुलिस के अनुसार, विवेक तिवारी पर नवंबर 2025 में पॉक्सो एक्ट और बलात्कार की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि उसने अपनी नाबालिग मंगेतर के साथ दुष्कर्म किया। दोनों परिवारों के बीच लड़की के वयस्क होने पर शादी करने की सहमति थी। आरोपी लगभग छह महीने न्यायिक हिरासत में रहने के बाद करीब 20 दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था।
पुलिस के मुताबिक, जेल से रिहा होने के बाद से वह मानसिक तनाव में था। प्रारंभिक जांच में घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। बिलखिरिया थाना प्रभारी उमेश चौहान ने बताया कि मृतक के कमरे को सील कर दिया गया है और फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (एफएसएल) की टीम को बुलाकर जांच की जाएगी।
पारिवारिक प्रतिष्ठा की चिंता और पूर्व विवाद
पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक के पिता गांव में पुजारी हैं। विवेक इस बात से परेशान रहता था कि उसके खिलाफ दर्ज मामले से उसके पिता की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। गौरतलब है कि विवेक हारमोनियम वादन में माहिर था और उसे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी मिल चुका था।
मामले से जुड़ी अन्य घटनाएं
बलात्कार की शिकायत दर्ज होने के बाद पीड़ित नाबालिग के माता-पिता जब आरोपी के घर गए थे, तो कथित तौर पर विवेक की मां और बहन ने उनके साथ मारपीट की थी। इस घटना को लेकर भी पुलिस में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें विवेक के खिलाफ पहले से दर्ज धाराओं के अलावा उसकी मां और बहन के खिलाफ मारपीट और धमकी देने की धाराएं जोड़ी गई थीं। फिलहाल पुलिस परिजनों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया में है।
नोट: यह खबर उपलब्ध जानकारी और विभिन्न मीडिया स्रोतों पर आधारित है। समाचार लिखे जाने के समय तक प्राप्त तथ्यों के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। स्थिति में बदलाव संभव है और आधिकारिक पुष्टि के बाद अपडेट किया जा सकता है।
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