मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अरेरा कॉलोनी (सेक्टर E‑1 से E‑5) में अनधिकृत वाणिज्यिक गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार, BMC और विद्युत विभाग को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने कहा है कि निवासीय ज़मीन पर दुकान, ऑफिस, होटल जैसे निर्माण मास्टर प्लान के नियमों का उल्लंघन हैं। अब चार सप्ताह में जवाब देना होगा और नए निर्माण पर रोक है।

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