सरायअकिल थाने के रसूलपुर टप्पा गांव में विवाहिता रोशनी की संदिग्ध मौत के मामले में जिला मजिस्ट्रेट ने शव को कब्र से निकलवाकर दोबारा पोस्टमार्टम कराने की अनुमति दे दी है। पहली रिपोर्ट में फांसी से दम घुटना बताया गया था। परिजनों ने मौत को संदिग्ध बताया था।
सरायअकिल थाने के रसूलपुर टप्पा गांव की विवाहिता रोशनी की मौत के मामले में जिला मजिस्ट्रेट ने शव को कब्र से निकलवाकर दोबारा पोस्टमार्टम कराने की अनुमति दे दी है। रोशनी की शादी वर्ष 2019 में रसूलपुर टप्पा निवासी पंकज कुमार के साथ हुई थी। 15 अगस्त 2026 को उनकी संदिग्ध दशा में मौत हो गई थी, मायके पक्ष की तहरीर पर सरायअकिल पुलिस ने पति, सास, ससुर और ननद के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना सीओ चायल कर रहे हैं।
पहली रिपोर्ट और परिजनों की मांग
पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण फांसी लगने से दम घुटना बताया गया था। मृतका के परिजनों ने मौत को संदिग्ध बताते हुए शव का पुनः पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी, संयुक्त निदेशक अभियोजन ने बीएनएस की धारा 196(4) का हवाला देते हुए कब्र से शव निकलवाकर पोस्टमार्टम कराने में कोई कानूनी बाधा न होने की राय दी। डीएम डॉ. अमित पाल शर्मा के आदेश के अनुसार एसडीएम चायल की मौजूदगी में शव को कब्र से निकलवाकर दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा, पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोबारा पोस्टमार्टम से मौत का कारण स्पष्ट होने की उम्मीद है।







