राजधानी भोपाल में नगर निगम ने अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन न करने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। लालघाटी स्थित एलन इंस्टीट्यूट सहित छह प्रमुख कोचिंग और ट्रेनिंग सेंटरों को सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है।
नोटिस के बावजूद नहीं सुधारे गए सुरक्षा मानक
जानकारी के मुताबिक नगर निगम प्रशासन ने 25 जून 2026 को इन संस्थानों को नोटिस जारी कर अग्नि सुरक्षा से जुड़ी कमियों को दूर करने के निर्देश दिए थे। अधिकारियों के अनुसार, नोटिस में फायर सेफ्टी उपकरणों, आपातकालीन निकास व्यवस्था और अन्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया था। हालांकि, निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद भी आवश्यक सुधार नहीं किए गए, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया।
संयुक्त टीम ने की कार्रवाई
नगर निगम, फायर विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए सभी संस्थानों को खाली कराया। भवनों में मौजूद छात्रों और स्टाफ को बाहर निकालने के बाद पूरे परिसर का निरीक्षण कर सीलिंग की प्रक्रिया पूरी की गई। अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि जब तक संस्थान सभी सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करेंगे, तब तक उन्हें संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इन संस्थानों पर लगा ताला
नगर निगम द्वारा सील किए गए संस्थानों में एलन इंस्टीट्यूट, लालघाटी के अलावा गोयल टॉवर, इंद्रपुरी स्थित पांच अन्य केंद्र शामिल हैं। इनमें अय्यूब खान कोचिंग, श्रेयांश कोचिंग, कीर्तिमान अकादमी, एब्सिल्यूट इंस्टीट्यूट और NIIDP ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शामिल हैं।
छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
प्रशासन का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में देशभर में शिक्षण संस्थानों में आग से हुए हादसों ने सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भोपाल में फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाया जा रहा है। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों वाले संस्थानों में सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह दुरुस्त होना अनिवार्य माना जा रहा है।
अन्य संस्थानों पर भी रहेगी नजर
नगर निगम पहले ही शहर के कई कोचिंग सेंटरों, लाइब्रेरियों और प्रशिक्षण संस्थानों को नोटिस जारी कर चुका है। अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी करने वाले अन्य संस्थानों के खिलाफ भी आने वाले दिनों में इसी तरह की कार्रवाई की जा सकती है।

