सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा की मॉडल त्विषा शर्मा की भोपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में भोपाल सत्र अदालत की ट्रायल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह आदेश उनके पिता नवनिधि शर्मा की ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। याचिका में केस को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को त्विषा शर्मा केस में अहम आदेश दिया। देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने भोपाल की सत्र अदालत में चल रही कार्यवाही को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया। यह फैसला त्विषा के पिता और शिकायतकर्ता नवनिधि शर्मा द्वारा दायर ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई के दौरान लिया गया, याचिका में कहा गया है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और न्यायसंगत सुनवाई के लिए मामले को भोपाल से दिल्ली की सक्षम अदालत में स्थानांतरित किया जाए। अदालत ने प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया है।
भोपाल से दिल्ली ट्रांसफर की मांग
त्विषा शर्मा की भोपाल स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला भोपाल सत्र अदालत में लंबित है। उनके पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर केस की सुनवाई दिल्ली में कराने का अनुरोध किया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भोपाल अदालत में ट्रायल की कार्यवाही फिलहाल स्थगित रहेगी। मुकदमे को दिल्ली स्थानांतरित करने के अनुरोध पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अगली सुनवाई की तारीख उपलब्ध जानकारी में स्पष्ट नहीं है। प्रतिवादियों के जवाब और आगे की सुनवाई के बाद ही स्थानांतरण पर स्थिति साफ होगी।







